हल्द्वानी। उत्तराखंड में अब मिठाई की दुकानों पर खुली और बिना पैकेट वाली मिठाइयां खरीदते समय ग्राहकों को उनकी ताजगी और इस्तेमाल की अवधि की जानकारी मिल सकेगी। 26 अक्टूबर से खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे व कंटेनर पर निर्माण तिथि और इस्तेमाल की आखिरी तारीख लिखना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने शनिवार को हल्द्वानी में मिठाई और बेकरी कारोबारियों के साथ बैठक कर नए नियम की जानकारी दी और इसका पालन करने के निर्देश दिए।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से 17 अक्टूबर को जारी आदेश के तहत यह व्यवस्था लागू की जा रही है। बैठक में विभाग ने कारोबारियों को मिठाइयों की ताजगी बनाए रखने, दुकानों में साफ-सफाई रखने और खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उचित तापमान पर रखने के निर्देश दिए। खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचाने और सुरक्षित भंडारण के नियमों का पालन करने पर भी जोर दिया गया। इस दौरान कारोबारियों की समस्याएं और शंकाएं भी सुनी गईं।
दूध से बनी मिठाइयों को सुरक्षित तापमान पर रखने की सलाह
सहायक आयुक्त एवं वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजब सिंह रावत ने ग्राहकों से अपील की कि मिठाई खरीदते समय उसकी ताजगी, निर्माण तिथि और इस्तेमाल की आखिरी तारीख जरूर देखें। उन्होंने रसगुल्ला, रसमलाई, रबड़ी, कलाकंद, मिल्क केक और चमचम जैसी जल्दी खराब होने वाली मिठाइयों को निर्माता के निर्देशों के अनुसार सुरक्षित तापमान पर रखने की सलाह दी।
बैठक में व्यापार मंडल से हितेंद्र भसीन और मिठाई कारोबारी विपिन उप्रेती, अनिल गुप्ता, अंकुर सती व लक्ष्मण सिंह मौजूद रहे। बेकरी कारोबार से आदित्य शंकर, मोनिका, ललित पांडेय, ललित बडसीलिया, कमल, अनुपम किशोर और पवन दुबे ने भी हिस्सा लिया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह भी बैठक में मौजूद रहे।



