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साइड नही देने के विवाद में दलित युवक से मारपीट के मामले मे सात नामजद व दो अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा

साइड नही देने के विवाद में दलित युवक से मारपीट के मामले मे सात नामजद व दो अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा

रिपोर्ट:-तारकेश्वर दूबे

नेबुआ नौरंगिया (कुशीनगर स्नीयक्षेत्र के खैरी गांव में वाहन को साइड देने के विवाद में दलित युवक के साथ मारपीट और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की ओर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र देने के बाद विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सात नामजद और दो अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

खैरी गांव निवासी विश्वबंधु कुमार के अनुसार 14 सितंबर को शाम करीब सात बजे वह अपनी गाड़ी लेकर घर लौट रहे थे। गांव के पास पहुंचने पर सुधीर, शिवेंद्र, जितेंद्र शर्मा,, दूधनाथ शर्मा, अयोध्या, धीरज और उमर फारूक सहित दो अज्ञात व्यक्ति उनकी गाड़ी के पास पहुंचे। आरोप है कि साइड देने की बात को लेकर विवाद करते हुए आरोपितों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर लाठी-डंडों से मारपीट की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।

आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए।पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद थाने पर शिकायत करने और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली।

विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट कुशीनगर ने प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश पर 30 अक्टूबर रात को पुलिस ने सुधीर, शिवेंद्र, जितेंद्र शर्मा, दूधनाथ शर्मा, अयोध्या, धीरज और उमर फारूक सहित दो अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध बलवा,एसटी एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की विवेचना सीओ खड्डा को सौंपी गई है।

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