Thursday, July 16, 2026
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दुष्कर्म व एससी/एसटी एक्ट के मामले में अभियुक्त को 7 वर्ष का सश्रम कारावास

दुष्कर्म व एससी/एसटी एक्ट के मामले में अभियुक्त को 7 वर्ष का सश्रम कारावास

Punishment: कुशीनगर जनपद में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत अपराधियों को सजा दिलाने हेतु कुशीनगर पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी पैरवी का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। दुष्कर्म एवं एससी/एसटी एक्ट से जुड़े एक प्रकरण में न्यायालय ने अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

थाना कुबेरस्थान में दर्ज मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना कुबेरस्थान में पंजीकृत मु0अ0सं0 402/2003, धारा 376, 511 भादवि एवं 3(1)11 एससी/एसटी एक्ट में दोषी अभियुक्त कलामुद्दीन पुत्र नवीहसन, निवासी बड़वलिया खुर्द, थाना कुबेरस्थान, जनपद कुशीनगर के विरुद्ध स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा निरंतर एवं प्रभावी पैरवी की गई।

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न्यायालय ने सुनाई कड़ी सजा

इसके परिणामस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट, पडरौना द्वारा दिनांक 17 जनवरी 2026 को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई गई।

पुलिस टीम का सराहनीय योगदान

अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक क्षेत्राधिकारी विकास कुमार, अभियोजन अधिकारी एडीजीसी महेन्द्र प्रताप गोविन्द राव, थानाध्यक्ष कुबेरस्थान संदीप सिंह तथा पैरोकार कांस्टेबल अमित यादव का सराहनीय योगदान रहा।

 

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